बिहार उद्यमी योजना 2026 राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और नए उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण एवं अनुदान (Subsidy) उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित राशि तक वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें आंशिक अनुदान और शेष राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है, जहाँ उम्मीदवार निर्धारित पात्रता, आयु सीमा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
यह योजना विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और उद्यमिता में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। जो भी आवेदक अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Latest Update: बिहार उद्यमी योजना 2026 के लिये ऑनलाइन आवेदन 15.02.2026 से शुरू कर दिया गया हैं। इच्छुक व्यक्ति निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Udyami Yojana 2026 – Online Apply, Eligibility, Subsidy & Loan Details
bihar udyami yojana
| Title | Bihar Udyami Yojana 2026 |
| Conduct By | Government of Bihar |
| relief Fund | Upto 10 Lakh |
| Apply Last Date | 15.03.2026 |
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
- आवेदक बिहार के स्थायी निवासी हो।
- कम-से-कम 10+2 या इन्टरमीडिएट, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हो।
- 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हो ।
- इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म,पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd.Company हो ।
- प्रोपराइटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाएगा।
उद्यमी योजनान्तर्गत कोटिवार आवेदन हेतु पात्रता:-
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना: इस योजनान्तर्गत केवल अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना: इस योजनान्तर्गत केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। (अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक इस योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगें)
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना: इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: इस योजनान्तर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरुष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। (अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक इस योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगें)
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना: इस योजनान्तर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना: इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग के दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो एवं UDID कार्डधारक हीं आवेदन करने के पात्र होंगे।
उद्यमी योजना आवेदन हेतु ज़रूरी दस्तावेज़
- मैट्रिक उतीर्णता का प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)।
- इन्टरमीडिएट या समकक्ष उतीर्णता का प्रमाण-पत्र ।
- जाति प्रमाण-पत्र ।
- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र ।
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के आवेदक UDID कार्डधारक हो तथा दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक का Live फोटोग्राफ ।
- आवेदक का हस्ताक्षर
चयन की प्रक्रिया
- आवेदनों का औपबंधिक रूप से चयन किया जायेगा।
- औपबंधिक रूप से आवेदकों का चयन कम्प्यूटराज्ड रैण्डमाईजेशन (Randomization) पद्धति से किया जायेगा।
- औपबंधिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर गठित टीम द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये दस्तावेजों के आधार पर स्कुटनी की जायेगी।
- स्कुटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जायेगा।
नोट: आवेदक उसी जिले में अपनी चयनित परियोजना को स्थापित करेंगे जिस जिले का स्थायी निवासी है, अन्यथा उनके आवेदन को रद्द कर दी जायेगी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को अपने चुने हुए व्यवसाय /परियोजना को शुरू करने और चलाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि में से 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान (सब्सिडी) के रूप में मिलते हैं, जिन्हें वापस नहीं करना होता। बाकी 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाते हैं।
हालांकि, युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत इस ऋण पर मात्र 1% ब्याज लिया जाता है।
राशि स्वीकृति प्रक्रिया
- चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 06 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जायेगा।
- प्रथम चरण में आवेदक के नाम से चालू खाता (Current Account) में प्रथम किश्त की राशि का भुगतान RTGS / NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
- प्रथम किश्त की राशि से परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम रु0 1.50 लाख, बिजली कनेक्शन सेफ्टी कीट के क्रय पर रु0 25.00 हजार एवं अन्य मद में रु0 25.00 हजार व्यय किया जायेगा।
- लाभुक द्वारा परियोजना स्थल किराये पर लेने की स्थिति में 06 माह का मासिक किराया अथवा अधिकतम रु० 50.00 हजार, जो न्यूनतम हो, अग्रिम के रूप में व्यय किया जा सकेगा।
- द्वितीय चरण में 06 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जायेगा।
- द्वितीय चरण में आवेदक के नाम से चालू खाते (Current Account) में द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान RTGS/ NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
- लाभुक द्वारा प्रथम /द्वितीय किश्त का 90 प्रतिशत राशि व्यय करने की स्थिति में जाँच एवं अनुशंसा उपरांत क्षेत्रीय पदाधिकारी /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लाभुक को अगली किश्त का अनुशंसा किया जा सकेगा।
ऋण राशि का भुगतान
द्वितीय /तृतीय किश्त का भुगतान होने के एक वर्ष के बाद लाभुकों द्वारा कुल परियोजना राशि का 50 प्रतिशत अर्थात ऋण राशि का किश्तवार भुगतान उद्यमी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जायेगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 आवेदन प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
सबसे पहले योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
नया रजिस्ट्रेशन करें
यदि पहले से पंजीकरण नहीं किया है, तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार विवरण दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
लॉगिन करें
रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय/ परियोजना का विवरण और बैंक संबंधी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
जैसे –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की प्रति
परियोजना विवरण (DPR) जमा करें
अपने चुने हुए व्यवसाय के अनुसार विभाग द्वारा निर्धारित मॉडल DPR के अनुरूप परियोजना विवरण अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें।
Important Links
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| Official Notice | Download |
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FAQs – मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026
यह बिहार सरकार की एक योजना है, जिसके तहत युवाओं को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
कुल परियोजना लागत का 50% (अधिकतम 5 लाख रुपये) अनुदान के रूप में और शेष 50% (अधिकतम 5 लाख रुपये) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है। युवा उद्यमी योजना में ऋण पर 1% ब्याज लिया जाता है।
बिहार राज्य के स्थायी निवासी, निर्धारित आयु सीमा और पात्रता पूरी करने वाले युवक/ युवती आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म भरते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करते हैं।
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो आदि।
आवेदन की जांच, दस्तावेज़ सत्यापन के बाद चयन किया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क होती है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें।
विभाग द्वारा तैयार मॉडल DPR के अनुसार परियोजना का मूल्यांकन और स्वीकृति की जाती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है?
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
चयन प्रक्रिया क्या है?
क्या इस योजना में आवेदन शुल्क लगता है?
परियोजना की स्वीकृति कैसे होती है?